आदरणीय शैख अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़ रहिमहुल्लाह से प्रश्न किया गया किः आदरणीय शैख, हमें शीया लोगों के साथ मतभेद के कारणों को जानने की सख्त ज़रूरत है। हम आप से उनके अक़ाइद (विश्वास) को स्पष्ट करने की आशा करते हैं। अल्लाह सबके अंतर्दृष्टि को प्रकाशमान करे।
इफ्ता एवं वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति के विद्वानो से प्रश्न किया गया किः क्या मुसलमान के लिए ईसाइयों के साथ उनके त्योंहारों में जो ’’क्रिसमस’’ के नाम से जाना जाता है, जो दिसंबर के महीने के अंत में आयोजित किया जाता है, भाग लेने की अनुमति़ है या नहीं? हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्ञान से संबंध रखते हैं, परंतु वे ईसाइयों के त्योहार में उनकी बैठकों में बैठते हैं और उसके जायज़ होने की बात कहते हैं, तो क्या उनका यह कथन सही है या नहीं? और क्या उनके पास इसके जायज़ होने की कोई शरई दलील (सबूत) है या नहीं?
इफ्ता एवं वैज्ञानिक अनुसंधान की स्थायी समिति के विद्वानो से प्रश्न किया गया किः अर्जेंटीना के राष्ट्रीय समारोह, जो उनके चर्चों में आयोजित किए जाते हैं जैसे स्वतंत्रता दिवस - और अरब ईसाई समारोह जैसे ईस्टर का पर्व - तो इसमें कुछ ईसाई पादरियों का स्वागत करने का हुक्म है?
उस आदमी का क्या हुक्म है जो ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देता है, नमाज़ क़ायम करता है, परंतु ज़कात नहीं देता है और वह इससे कभी सहमत नहीं होता है ? यदि वह मर जाता है तो उसका क्या हुक्म है, क्या उसकी नमाज़ जनाज़ा पढ़ी जायेगी या नहीं ?
यह शैख बिन बाज़ रहिमहुल्लाह से पूछे गये एक प्रश्न का उत्तर है जिसका अंश यह है किः कुछ मुसलमान लोग ईसाइयों के त्योहारों में भाग लेते हैं, तो इस बारे में आपकी क्या सलाह व निर्देश है ॽ तथा जन्मदिन के उत्सव व समारोह आयोजित करने का क्या हुक्म है ॽ
उस व्यक्ति का हुक्म क्या है जिसने रमज़ान में रोज़ा तोड़ दिया जबकि वह उसके रोज़े की अनिवार्यता का इनकार करने वाला नहीं है। क्या उसका एक से अधिक बार लापरवाही करते हुए रोज़ा न रखना उसे इस्लाम से बाहर निकाल देंगा ?
नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की क़ब्र की ज़ियारत और आप के अलावा अन्य औलिया और सालेहीन (सदाचारियों और पुनीत लोगों) वगैरह की क़ब्रों की ज़ियारत करने का क्या हुक्म है ?
नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के अवशेष और चिन्हों से तबर्रूक लेने (बरकत चाहने) जैसे कि मस्जिदे नबवी शरीफ वगैरा में दीवारों और दरवाज़ों पर हाथ फेरने का क्या हुक्म है ?
वे कौन से लोग हैं जो अज्ञानता के कारण क्षम्य (मा’ज़ूर) समझे जायेंगे ? और क्या आदमी धर्मशास्त्र के मामलों में अपनी अज्ञानता के कारण क्षम्य समझा जायेगा ? या अक़ीदा और तौहीद (एकेश्वरवाद) के मामलों में क्षम्य समझा जायेगा ? और इस मामले के प्रति विद्वानों का क्या कर्तव्य है ?
यह लेख इस्लामी अक़ीदा -आस्था- के विभिन्न अध्याओं में 62 प्रश्नोत्री पर आधारित है, जिस में इस्लामी अक़ीदा से संबंधित महत्वपूर्ण मसाईल को उठाया गया है, जैसे इस्लाम, ईमान, एह्सान का अर्थ, तौहीद, कुफ्र, शिर्क, निफाक़ का अर्थ और उनकी क़िस्में, फरिश्तों, किताबों, आख़िरत के दिन और अच्छी बुरी तक़्दीर पर ईमान रखने का मतलब, तथा दोस्ती-दुश्मनी, शफाअत्, वसीला, मृतकों से सहायता मांगना, रियाकारी, जादू-मन्तर, दज्जाल का फित्ना इत्यादि।